राजस्थान में अध्यापक लेवल-1 एवं अध्यापक लेवल-2 भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में राजस्थान कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्थान कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। आपकों बता देते हैं कि मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा।
राजस्थान कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) की वैधता अब आजीवन रहेगी। आपकों बता देते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 की घोषणा पहले से ही कर चुके हैं। अब आगे होने वाली अध्यापक भर्ती में 2 चरण होंगे। पहले पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद भर्ती परीक्षा। प्रदेश में REET परीक्षा का आयोजन 23 एवं 24 जुलाई 2022 को होगा। REET की परीक्षा के बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह भर्ती 46,500 पदों के लिए होगी जिसमें अध्यापक लेवल-1 के 15,000 व अध्यापक लेवल-2 के लिए 31,500 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।